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आधार कॉर्ड को लेकर बड़ा फैसला, ऐसा किया तो होगी 10 साल की जेल

आधार कार्ड को लेकर मोदी सरकार ने एक नया ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्‍यक्ति बिना किसी इजाजत के किसी दूसरे व्‍यक्ति का आधार कॉर्ड ऐक्सेस करेगा, तो इस अपराध में उसे 10 साल तक की जेल
हो सकती है।
दरअसल, सरकार यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) प्रॉजेक्ट के तहत जुटाए बायॉमीट्रिक डेटा की प्रिवेसी को सुरक्षित रखने के कदम उठा रही है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को आधार के दायरे में लाने की स्ट्रैटेजी बनाने के काम की अगुवाई का जिम्मा कैबिनेट सेक्रटरी को दिया है। सरकार ने UIDAI प्रॉजेक्ट के साथ प्रिवेसी की फिक्र दूर करने के लिए 21 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी करके इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट 2000 के प्रावधानों के तहत UIDAI की सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी फैसिलिटीज और UIDAI लोकेशंस पर लगे 'इन्फर्मेशन असेट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऐंड डिपेंडेंसीज' को 'प्रोटेक्टेड सिस्टम' करार दिया है।
UIDAI प्रॉजेक्ट को सरकारी सुविधाओं के लिए जरूरी बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यानि, ऑर्डर के मुताबिक ऑथराइज्ड पर्सनल के अलावा कोई और UIDAI सिस्टम्स को ऐक्सेस करता पाया जाता है या ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने टॉप ब्यूरोक्रेट्स इस बारे में सोच विचार करने के लिए कहा है कि कैसे आधार का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज में किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऐंड पब्लिक ग्रीवांसेज (DARPG) में सेक्रटरी देवेंद्र चौधरी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने नवंबर में ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपनी प्रगति मीटिंग में सरकारी सेवाओं में आधार के इस्तेमाल की समीक्षा की थी।
चौधरी ने इंडस्ट्री बॉडी FICCI के DARPG कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवाओं को आधार प्लेटफॉर्म पर प्लान करना होगा। पीएम का यही विजन है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर के अंतरिम आदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जन धन योजना, केंद्र और राज्यों की पेंशन पेमेंट, एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अलावा रसोई गैस और केरोसीन के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए आधार नंबर के स्वैच्छिक उपयोग की इजाजत दी थी। कोर्ट ने पहले ऑर्डर में आधार का इस्तेमाल कुछ सेवाओं तक सीमित कर दिया था।




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